मुंगेर 06 अक्टूबर 2025:- न्यायालय जिला दंडाधिकारी, मुंगेर । भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा
भारत निर्वाचन आयोग के प्रेस नोट संख्या-ECI/PN/316/2025, दिनांक 06.10.2025 द्वारा मुंगेर जिलान्तर्गत 164-तारापुर, 165-मुंगेर, 166- जमालपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए विधानसभा आम निर्वाचन-2025 की घोषणा दिनांक 06.10.2025 को कर दी गई है। निर्वाचन क्षेत्रों में नामांकन होना है।
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की घोषणा की तिथि से ही सम्पूर्ण मुंगेर जिले में आदर्श आचार संहिता प्रभावी है तथा विभिन्न राजनैतिक दलों द्वारा चुनावी प्रचार कार्यक्रम प्रारंभ कर दिया जाएगा। इस अवधि में विभिन्न राजनैतिक दलों तथा प्रत्याशियों द्वारा चुनाव प्रचार हेतु जन सभा/जुलूस का आयोजन किये जाने की संभावना है। जन सभा एवं जुलूस में राजनैतिक प्रतिद्वंदिता एवं प्रतिस्पर्धा के कारण शस्त्र एवं शक्ति प्रदर्शन कर मतदाताओं को प्रभावित/आतंकित किए जाने तथा विधि-व्यवस्था भंग होने की प्रबल संभावना बनी रहती है। इसके अतिरिक्त मतदाताओं को डराने, धमकाने, जातीय, साम्प्रदायिक तथा धार्मिक विद्वेष की भावना फैलाने के लिए अवांछित / असामाजिक तत्वों के सक्रिय होने के कारण विधि-व्यवस्था की समस्या उत्त्पन्न हो सकती है, जिसके कारण लोक-शांति भंग हो सकती है।
अतः उपर्युक्त पृष्ठभूमि में मैं निखिल धनराज निप्पाणीकर, भा०प्र०से०, जिला दंडाधिकारी, मुंगेर संतुष्ट होकर चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने तक अथवा अधिकतम 60 दिनों तक, जो भी पहले हो, भारतीय नागरिक संहिता की धारा-163 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मुंगेर जिले के तीनों विधान निर्वाचन क्षेत्र यथा- 164-तारापुर, 165-मुंगेर, 166- जमालपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र अन्तर्गत निम्नांकित आदेश जारी करता हूँ-
1. किसी भी व्यक्ति/राजनैतिक दल / संगठन के द्वारा राजनैतिक प्रयोजन से संबंधित किसी भी प्रकार की सभा/जुलूस/धरना या प्रदर्शन तथा ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग बिना सक्षम पदाधिकारी की पूर्वानुमति के आयोजित नहीं किया जायेगा।
2. The Bihar Control of the use and play of Loud-speakers Act 1955 के अन्तर्गत ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 06.00 बजे तक वर्जित रहेगा।
3. कोई भी व्यक्ति अथवा राजनैतिक दल या संगठन किसी प्रकार का पोस्टर, पर्चा, आलेख, फोटो आदि अथवा किसी व्यक्ति विशेष के विरूद्ध आपत्तिजनक पर्चा, आलेख, फोटो आदि का प्रकाशन नहीं करेंगे, इस संबंध में किसी प्रकार का आपत्तिजनक, विधि विरूद्ध संदेश Social Media App / Whatsapp या SMS अथवा अन्य इलेक्ट्रोनिक्स माध्यम से आदान-प्रदान नहीं करेंगे, जिससे चुनाव आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हो।
4. कोई भी व्यक्ति किसी धार्मिक स्थल का प्रयोग राजनैतिक प्रचार के लिए नहीं करेंगे एवं साम्प्रदायिक भावनाओं को भड़काने का कार्य नहीं करेंगे।
5. कोई भी व्यक्ति / राजनैतिक दल / संगठन / मतदाताओं को डराने, धमकाने एवं किसी को भी प्रलोभन में लाने का प्रयोग नहीं करेंगे।
6. प्रदूषण फैलाने वाले प्रचार साम्नगियों का इस्तेमाल राजनैतिक प्रचार-प्रसार के लिए नहीं किया जायेगा।
7. कोई भी व्यक्ति आग्नेयास्त्र, तीर-धनुष, लाठी, भाला, गड़ासा एवं मानव शरीर के लिए घातक कोई भी हथियार का प्रदर्शन नहीं करेंगे।
(क) यह आदेश परम्परागत ढंग से शस्त्र धारण करने वाले समुदाय, विधि-व्यवस्था एवं निर्वाचन कर्त्तव्य पर लगे दंडाधिकारी / निर्वाचन कर्मियों और पुलिस कर्मियों पर लागू नहीं होगा।
(ख) यह आदेश जिला दंडाधिकारी द्वारा विधानसभा आम निर्वाचन के अवसर पर निर्गत किए जाने वाले आदेश पर निर्दिष्ट तिथि को निर्दिष्ट स्थान पर शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा शस्त्र निरीक्षण कराने एवं शस्त्र जमा करने हेतु शस्त्र ले जाने वाले अनुज्ञप्तिधारियों पर शिथिल रहेगा।
8. किसी भी राजनैतिक दल/व्यक्ति/संगठन के द्वारा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आदर्श आचार संहिता के संदर्भ में समय-समय पर जारी दिशा-निर्देश के विपरीत कोई कार्य नहीं किया जायेगा।
9. चुनाव प्रचार के लिए वाहनों का इस्तेमाल केवल भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट पद्धति एवं प्रक्रिया से सक्षम प्राधिकार से अनुमति प्राप्त कर किया जा सकेगा एवं वाहन अधिनियम की धाराओं एवं एक साथ चलने वाले (काफिला) वाहनों की संख्या के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित सीमा का अनुपालन होगा।
10. वाहनों की परिभाषा वही होगी जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में निर्धारित है एवं वाहनों पर प्रचार की सामग्री का प्रदर्शन भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार ही होगा। साथ ही वाहनों के स्वरूप में किसी भी प्रकार का बदलाव सक्षम पदाधिकारी के अनुमति से ही होगा।
11. नामांकन के समय भारत निर्वाचन आयोग द्वारा व्यक्तियों एवं वाहनों के संबंध में लगाई गई सीमाओं अनुपालन सभी व्यक्तियों द्वारा किया जाएगा एवं चुनाव प्रचार से संबंधित भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों का शत् प्रतिशत् अनुपालन करना होगा।
12. यह आदेश पूर्व अनुमति प्राप्त सभा/ जुलूस, शादी, बारात पार्टी, शव यात्रा, हाट बाजार, अस्पताल में ले जा रहे मरीज के साथ जाने वाले व्यक्तियों, विद्यालय एवं महाविद्यालय में जाने वाले छात्र-छात्राओं एवं कर्तव्य पर तैनात सरकारी कर्मचारी / पुलिस बल पर लागू नहीं होगा।
यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय के मुहर से आज दिनांक 06.10.2025 के अपराह्न से जारी किया गया।
ह0
जिला दंडाधिकारी, मुंगेर
Election Commission of India
Chief Electoral Officer, Bihar
District Administration Munger
Additional Collector munger


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